अगर शादी नहीं हुई तो हरियाणा सरकार देगी पेंशन

 अगर इन तीनों सवालों का जवाब ‘हां’ है तो आप भी बुढ़ापा और विधवा पेंशन की तरह अविवाहित पेंशन के हकदार होंगे



इतना ही नहीं हरियाणा सरकार ने अविवाहितों के साथ साथ विधुरों यानी उन पुरुषों को भी पेंशन देने की घोषणा की है जिनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है.


दोनों वर्गों में हरियाणा सरकार प्रत्येक लाभार्थी को 2,750 रुपये का भुगतान करेगी, लेकिन यह पैसा पाने के लिए कुछ बेसिक शर्तें भी हैं जिन्हें व्यक्ति को पूरा करना होगा.


हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जिसने इस तरह की पेंशन शुरू करने की घोषणा की है.


दिलचस्प बात यह है कि राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज खुद भी अविवाहित हैं.



किसे और कब से मिलेगी पेंशन




न सिर्फ घोषणा बल्कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लाभार्थियों को पेंशन देने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी भी कर ली है.


6 जुलाई को करनाल जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा, “जो अविवाहित लोग हैं, चाहे महिला हो या पुरुष और उनकी उम्र 45 से 60 साल तक है तो वे हर महीने 2,750 रुपये के हकदार हो जाएंगे. बशर्ते उसकी इनकम 1 लाख 80 हजार रुपये तक ही होनी चाहिए.”


उन्होंने कहा, “दूसरी कैटेगरी में विधुर शामिल हैं. जिस पुरुष की पत्नी का देहांत हो जाता है और उसकी इनकम तीन लाख रुपये तक है और आयु 40 से 60 वर्ष है तो वर्तमान में 2750 रुपये पेंशन मिला करेगी.”


एक सवाल के जवाब में सीएम खट्टर ने कहा कि पेंशन की घोषणा के साथ ही यह लागू हो गई है और एक जुलाई की तारीख से ही लाभार्थियों को भुगतान किया जाएगा.

एक सवाल के जवाब में सीएम खट्टर ने कहा कि पेंशन की घोषणा के साथ ही यह लागू हो गई है और एक जुलाई की तारीख से ही लाभार्थियों को भुगतान किया जाएगा.

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